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निदेशक (चिकित्सा) के कर्तव्यों का चार्टर

  1. परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशंड आर्म्‍ड फोर्सेस चिकित्‍सा सेवा अधिकारी तथा डेंटल अधिकारी एवं मिलिट्री नर्सों की नियम एवं शर्तें (वेतन एवं भत्‍ते, पेंशन तथा अनुशासनात्‍मक मामलों को छोड़कर)

  2. उच्‍च पदों पर पदोन्‍नति एवं तैनाती और वरिष्‍ठ नियुक्‍तियां।

  3. एएफएमएस (सशस्‍त्र सेना चिकित्‍सा सेवा) अधिकारियों के त्‍यागपत्र और समय से पहले मुक्‍त करना।

  4. एएफएमएस अधिकारियों/एडी (आर्मी डेंटल) कॉर्प/एमएनएस (मिलिट्री नर्सिंग सेवा) के सांविधिक शिकायतें और शिकायत अनुशासनात्‍मक तथा क्‍वार्टरिंग मामला को छोड़कर।

  5. एएमसी (आर्मी मेडिकल कॉर्प) एडीसी (आर्मी डेंटल कॉर्प/एमएनएस (मिलिट्री नर्सिंग सर्विस) अधिकारियों के विभिन्‍न चिकित्‍सा विषयों में एडवांस फोर्स अध्‍ययन के लिए विदेश में प्रतिनियुक्‍ति।

  6. चिकित्‍सा अधिकारियों (एमओ) के विदेश में प्रतिनियुक्‍ति तथा प्रतिनिधि मंडल।

  7. एएमसी/एडीसी में सिविलियन डॉक्‍टर्स को ऑनरेरी रैंक तथा कमिशंस प्रदान करना।

  8. एएफएमएस अधिकारियों/अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मथारी (पीबीओआर) के राज्‍य सरकार और सिविल विभागों में प्रतिनियुक्‍तियां।

  9. एएफएमएस अधिकारियों के सेवानिवृत्ति/पदमुक्‍त होने के पश्‍चात विदेश जाने या रोजगार की अनु‍मति प्रदान करना।

  10. सेवारत कार्मिकों एवं उनके परिवारों के लिए मेडिकल और डेंटल सुविधाएं प्रदान करना।

  11. चिकित्‍सा सेवाओं के लिए विनियमों के प्रावधानों का निर्वाचन।

  12. कृत्रिम लिमब्‍स–इंडिविजुअल और नीति मामलों के प्रावधान।

  13. सिविल और मिलिट्री मेडिकल सर्विस के बीच मेडिकल अटेंडेंस के अन्‍योन्‍यता की योजना का प्रशासन।

  14. विदेशों में तैनात सेवा अधिकारियों की असिस्‍टेड मेडिकल अटेंडेंस योजना के तहत ईलाज हेतु चिकित्‍सा खर्चे की प्रतिपूर्ति और जहां पारस्‍परिक समझौते नहीं है को छोड़कर विदेशी नागरिकों के सैन्‍य अस्‍पतालों में हुई ईलाज की चिकित्‍सा खर्चा की वसूली।

  15. सेवारत कार्मिकों को भारत और विदेशों में विशेष चिकित्‍सा उपचार का प्रावधान।

  16. मेडिकल ग्राउण्‍ड-अपील केस पर सेवारत अधिकारियों के इनवैलिडमेंट सेवा से बाहर।

  17. भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों या विदेशी सरकार के ट्रेनी को चिकित्‍सा उपचार।

  18. एएफएमएस, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना मुख्‍यालय तथा इकाईयां एवं उनके अधीन प्रतिस्‍थापना के चिकित्‍सा निदेशालय के लिए स्‍थापना की मंजूरी।

  19. डीजीएएफएमएस के अधीन चिकित्‍सा संस्‍थानों में विदेशियों का प्रशिक्षण।

  20. सशस्‍त्र सेना अस्‍पतालों के लिए चिकित्‍सा भंडार, औषधियां तथा उपस्‍कर की खरीद प्रावधान और नीति।

  21. चिकित्‍सा भंडारों के नुकसान का नियमितिकरण।

  22. महानिदेशक, सशस्‍त्र सेना चिकित्‍सा सेवाएं (डीजीएएफएमएस) और चिकित्‍सा निदेशालयों (चिकित्‍सा निदेशालयों), अस्‍पताल आवास और सेवाओं से संबंधित फॉर्म प्रिंट करना।

  23. राष्‍ट्रपति के लिए माननीय सर्जनों की नियुक्‍ति।

  24. सशस्‍त्र सेना चिकित्‍सा महाविद्यालय, पुणे(एएफएमसी पुणे) - प्रशा. का.

  25. सशस्‍त्र सेना कार्मिकों एवं उनके परिवारों को विशेष उपचार हेतु निजी अस्‍पताल को मान्‍यता।

  26. सशस्‍त्र सेना अस्‍पतालों में तेनात सभी सिविलियन के सेवा संबंधित मामले, कोर्ट केस तथा अन्‍य मामले जो कि रक्षा मंत्रालय के नोडल अनुभागों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है, भी शामिल है, के व्‍यक्‍तिगत मामले।

  27. राज्‍य सरकार और मित्र विदेशी राष्‍ट्रों को चिकित्‍सा सहायता।

  28. पल्‍स पोलियो इम्‍यूनाइजेशन कार्यक्रम।

  29. सशस्‍त्र सेना अस्‍पतालों का आधुनि‍कीकरण- राष्‍ट्रीय रक्षा कोष को निर्गत करना।

  30. सशस्‍त्र बलों के तहत परिवार कल्‍याण संगठनों से संबंधित मामले।

  31. राष्‍ट्रीय एड्स रोकथाम नियंत्रण पर नीति-सशस्‍त्र सेना बल।

  32. चिकित्‍सा बोर्ड-अपील मामले की समीक्षा।

  33. डीजीएएफएमएस के तहत विभिन्‍न स्‍थापनाओं के लिए प्रदान किए गए शक्‍तियों से परे कार्यालय उपस्‍कर, कंप्‍यूटर, फोटोकॉपी मशीन आदि की सरकारी मंजूरी को जारी करना।

  34. एनडीसी फोर्स हेतु एएमसी अधिकारी का नामांकन।

  35. चिकित्‍सा के क्षेत्र में अन्‍य देशों के साथ साझेदारी।

  36. अन्‍य सरकारी संगठनों जैसे एसएसबी, रॉ जोकि कश्‍मीर घाटी में तैनात है के कार्मिकों तथा परिवारों को सेवा अस्‍पतालों से मेडिकल और डेंटल सुविधाओं का प्रावधान।

  37. अन्‍य पारा मि‍लिट्री संगठनों जैसे कि असम राइफल्‍स,राइफल्‍स, सीमा सड़क विकास बोर्ड, कोस्‍ट गार्ड आदि के लिए।

  38. एएमसी अधिकारियों की कैडर समीक्षा।

  39. लोन आधार पर डीजीएएफएमएस को उपस्‍कर और भंडार जारी करना।

  40. मेडिकल तथा डेंटल विषय पर भारत के अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन/सेमिनार आयोजित करने के लिए सरकारी मंजूरी प्रदान करना।

  41. एएमएसी अधिकारियों की अधिवर्षिता की आयु के पश्‍चात सेवा को विस्‍तार करना।

  42. सशस्‍त्र सेना अस्‍पताल स्‍थापनाओं के सिविल कर्मचारियों के पदोन्‍नति समय से पहले सेवानिवृत्ति/त्‍याग/संविधिक शिकायतें/ प्रतिनियुक्‍ति से संबंधित शिकयतों से संबंधित सेवा मामले।

  43. एएफएमएस के माननीय परामर्शदाता/सलाहकार की नियुक्‍ति।

  44. उपरोक्‍त विषयों से संबंधित बजट आकलन, विनियोजन लेखा तथा ऑडिट पैरा।

  45. उपरोक्‍त विषय से संबंधित संसदीय प्रशन/जेसीएम मामले/ऑडिट-पैरा/ न्‍यायालयिक मामले/संसद सदस्‍य/ वीआईपी संदर्भ।

  46. प्रशासनिक शक्‍ति प्रदान करने से संबंधित मामले।