रक्षा विभाग
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत सूचना | ||
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1. | धारा 4(1)(ख)(i): | संगठन, इसके कार्यों और कर्तव्यों का विवरण । . |
2. | धारा 4(1)(ख) (ii): | संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य . |
3. | धारा 4(1)(ख) (iii): | पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में अपनाई गई पद्धति |
4. | धारा 4(1)(ख)(iv): | कार्यों के निर्वहन हेतु मानक । |
5. | धारा 4(1)(ख) (v): | संगठन के कार्यों के निर्वहन के लिए संगठन द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकार्ड । |
6. | धारा 4(1)(ख)(vi): | संगठन द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों से संबंधित विवरण । |
7. | धारा 4(1)(ख)(vii): | ऐसी व्यवस्था, जो संगठन की नीति निर्माण अथवा इनके कार्यान्वयन से संबंधित लोक सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन अथवा इनके परामर्श के लिए मौजूद है, से संबंधित ब्यौरे । |
8. | धारा 4(1)(ख)(viii): | संगठन के अंग के रूप में अथवा इसकी सलाह के उद्देश्य के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों को शामिल करते हुए बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों से संबंधित विवरण, और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकों में जन-साधारण भाग ले सकता है अथवा क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जन-साधारण की पहुंच में हैं । |
9. | धारा 4(1)(ख)(ix): | अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका । |
10. | धारा 4(1)(ख)(x): | अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक । . |
11. | धारा 4(1)(ख)(xi): | सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरण पर रिपोर्टों को दर्शाते हुए प्रत्येक एजेंसी को आबंटित किया गया बजट । |
12. | धारा 4(1)(ख)(xii): | आर्थिक सहायता से संबंधित कार्यक्रमों के निष्पादन के तरीके के साथ-साथ, ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे और आबंटित की गई धनराशि । |
13. | धारा 4(1)(ख)(xiii): | संगठन द्वारा प्रदान की गई छूटों, अनुमतियों अथवा अनुमोदन के प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे । |
14. | धारा 4(1)(ख)(xiv): | संगठन के पास उपलब्ध अथवा इसके द्वारा धारित सूचना से संबंधित ब्यौरे । इसको संक्षेप में इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में संक्षिप्त किया गया । |
15. | धारा 4(1)(ख)(xv): | एक पुस्तकालय के कार्यसमय अथवा पठन कक्ष, यदि जनता के प्रयोग के लिए रखरखाव किया गया है, सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे । |
16. | धारा 4(1)(ख)(xvi): | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण। |
17. | धारा 4(1)(ख)(xvii): | ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है । |
धारा 4(1) (ख) (i): संगठन, इसके कार्यो और कर्तव्यों के ब्यौरे
सैन्य कार्य विभाग को निम्नलिखित विशेष अधिकार सौंपे गए हैं :-
- संघ की सशस्त्र सेनाएं नामतः थल सेना, नौसेना और वायु सेना ।
- रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु सेना मुख्यालय और रक्षा स्टाफ मुख्यालय शामिल हैं ।
- प्रादेशिक सेना ।
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित कार्य ।
- विद्यमान नियमावली और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत अर्जन के अलावा विशेष रूप से सेनाओं के लिए अधिप्राप्ति ।
- संयुक्त नियोजन और उनकी आवश्यकताओं को एकीकृत करने के माध्यम से सेनाओं के लिए अधिप्राप्ति, प्रशिक्षण और स्टाफिंग में तालमेल को बढ़ावा देना ।
- ज्वाइंट थियेटर कमानों की स्थापना सहित संक्रियाओं में तालमेल लाकर संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सैन्य कमानों को संसाधनों की सुविधा प्रदान करना ।
धारा 4(1) (ख) (ii): संगठन अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
सैन्य कार्य विभाग का कार्य विभिन्न विंग, प्रत्येक का प्रमुख एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है, के बीच वितरित किया गया है । प्रत्येक विंग में निदेशक / उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी क्रमशः प्रभागों, शाखाओं, अनुभागों के प्रमुख होते हैं । अनुभाग में अधीनस्थ कार्मिक अर्थात सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ), जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर (जेसीओ), वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए), कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए), एनसीओ, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) आदि नियुक्त होते हैं । प्रत्येक अनुभाग को कार्य आवंटन के अनुसार कुछ कर्तव्य / लक्ष्य सौंपे गए हैं ।
इन स्कंधों के नाम और इनकी प्रमुख जिम्मेवारियों का विवरण निम्नानुसार हैः-
क्र.सं. | विंग | कार्यकलाप / कार्य |
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1. | संयुक्त सचिव (स्थापना एवं समन्वय) | डीएमए के सिविलियन और सेना कार्मिकों से संबंधित स्थापना मामले । उक्त विभाग का समन्वय कार्य । आरटीआई अधिनियम 2005 सीपीजीआरएएमएस इत्यादि के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी । |
2. | संयुक्त सचिव (वर्क्स एवं संसद) | सभी तीनों सेनाओं और रक्षा स्टाफ मुख्यालयों से संबंधित सभी डोमैन विशिष्ट मामले । डीएमए से संबंधित सभी संसदीय कार्य । |
3. | संयुक्त सचिव (सेना एवं प्रादेशिक सेना) | भारतीय सेना और प्रादेशिक सेना (टीए) से संबंधित सभी सैन्य विशिष्ट मामले, सेना के ऑपरेशनल, आसूचना, वेतन एवं भत्ते, राजस्व अधिप्राप्ति संबंधी कार्य । |
4. | संयुक्त सचिव (नौसेना एवं रक्षा स्टाफ) | भारतीय नौसेना और रक्षा स्टाफ मुख्यालय से संबंधित सभी सैन्य विशिष्ट मामले, भारतीय नौसेना और डीएस की आपरेशनल, आसूचना, वेतन और भत्ते, राजस्व अधिप्राप्ति इत्यादि संबंधी कार्य । |
5. | संयुक्त सचिव (वायु सेना एवं स्टाफ ड्यूटियां) | भारतीय वायु सेना से संबंधित सभी सैन्य विशिष्ट मामले, भारतीय वायु सेना के आपरेशनल, आसूचना, वेतन एवं भत्ते, राजस्व अधिप्राप्ति इत्यादि संबंधी कार्य, सैन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग । |
धारा 4 (1) (ख) (iii): स्कंधों / अनुभागों के बीच कार्य आवंटन के इस प्रावधान में दायित्व भाग सम्मिलित है ।
सामान्य रूप से मामलों पर अनुभाग / डेस्क स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाती है और मामला-दर-मामला आधार पर आवश्यकतानुसार फाइलें अवर सचिव (यूएस)/उप सचिव डीएस/निदेशक / संयुक्त सचिव (जेएस)/अपर सचिव (एएस)/सचिव /मंत्रियों को प्रस्तुत की जाती है ।
सहायक अनुभाग अधिकारी -> अनुभाग अधिकारी -> अवर सचिव -> निदेशक -> संयुक्त सचिव -> अपर सचिव -> सचिव -> रक्षा राज्य मंत्री / रक्षा मंत्री
धारा 4 (ख) (II) के अन्तर्गत स्कंधों / अनुभागों के बीच कार्य आवंटन में दी गई कार्य आवंटन सूचना के इस प्रावधान में दायित्व सम्मिलित है ।
धारा 4(1) (ख) (iv):कार्यों के निर्वहन संबंधी मानदंड
भारत सरकार द्वारा समग्र रूप में निर्धारित किए गए मानदंड़ों का पालन किया जाता है ।
धारा 4(1) (ख) (v): इसके द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, मैन्युअल एवं अभिलेख ।
भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, अनुदेशों, मैन्युअलों का कार्यों के निर्वहन हेतु पालन किया जाता है ।
धारा 4(1) (ख) (vi): दस्तावेज जो इसके द्वारा रखे जाते है अथवा इसके नियंत्राणाधीन हैं, की श्रेणियों का विवरण ।
भारत सरकार (कारोबार आवंटन नियम) 1961 के अनुसार इस मंत्रालय को आवंटित कार्य से संबंधित वर्गीकृत और अवर्गीकृत दस्तावेज रखे जाते हैं ।
धारा 4(1) (ख) (vii): कोई प्रावधान जो इसकी नीति निरूपण अथवा इसके कार्यान्वयन के संबंध में पब्लिक सदस्यों के साथ परामर्श करने और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्यमान है, का विवरण ।
विभाग सामान्य रूप से इसकी नीति निरूपण अथवा इसके कार्यान्वयन के संबंध में पब्लिक सदस्यों के साथ सीधे रूप में संबंध नहीं रखता है ।
धारा 4(1) (ख) (viii): संगठन के अंग के रूप में अथवा इसकी सलाह के उद्देश्य के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों को शामिल करते हुए बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों से संबंधित विवरण, और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकों में जन-साधारण भाग ले सकता है अथवा क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जन-साधारण की पहुंच में हैं
शून्य
धारा 4(1) (ख) (ix): अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका
धारा 4(1) (ख) (x): अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
रक्षा विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतनमानों तथा यथास्वीकार्य अन्य भत्तों के संशोधन के पश्चात नीचे दिए गए उनके संबंधित वेतन बैंड /लेवल में मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।
क्र.सं. |
पद |
लेवल |
वेतन बैंड |
1 |
सचिव |
17 |
225000 |
2 |
विशेष सचिव |
16 |
205400-224400 |
3 |
अपर सचिव |
15 |
182200-224100 |
4 |
संयुक्त सचिव |
14 |
144200-218200 |
5 |
निदेशक एवं समकक्ष |
13 |
118500-214100 |
6 |
उप सचिव / वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव एवं समकक्ष |
12 |
78800-209200 |
7 |
अवर सचिव / प्रधान निजी सचिव एवं समकक्ष |
11 |
67700-208700 |
8 |
अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव एवं समकक्ष (उक्त ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर एनएफएस) |
10 |
56100-177500 |
9 |
अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव एवं समकक्ष |
8 |
47600-151100 |
10 |
सहायक / वैयक्तिक सहायक एवं समकक्ष |
7 |
44900-142400 |
11 |
उच्च श्रेणी लिपिक / आशुलिपिक एवं समकक्ष |
4 |
25500-81100 |
12 |
अवर श्रेणी लिपिक / स्टाफ कार ड्राइवर एवं समकक्ष |
2 |
19900-63200 |
13 |
एमटीएस |
1 |
18000-56900 |
खण्ड 4(1) (ख) (xi): प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए संवितरण की रिपोर्टों का उल्लेख हो
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डीएमए को कुल 17.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
खण्ड 4(1) (ख) (xii): आबंटित धनराशि तथा प्रत्येक कार्यक्रम वे लाभार्थियों सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका
शून्य
खण्ड 4(1) (ख) (xiii): इसके द्वारा मंजूर किए गए रियायतों परमिटों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्त्ताओं के विवरण
शून्य
खण्ड 4(1) (ख) (xiv): इसके पास उपलब्ध अथवा धारित सूचना संबंधी विववरण
रक्षा मंत्रालय की वेबसाइअ पर उपलब्ध सूचना के अनुसार
खण्ड 4(1) (ख) (xv): यदि आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रखा जा रहा हो तो पुस्तकालय या वाचनालय के कार्यकारी घंटों सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा।
इस विभाग द्वारा किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है ।