Skip to main content

एनसीसी के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

एनसीसी के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

एनसीसी की नीति और प्रशासन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत एनसीसी के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) का गठन किया गया है । --

सीएसी में निम्नलिखित शामिल हैं:-)
क्र.सं. नीति - एनसीसी का प्रशासन
(क) रक्षा राज्य मंत्री - अध्यक्ष
(ख) सचिव, रक्षा मंत्रालय - पदेन सदस्य
(ग) सचिव, शिक्षा मंत्रालय - पदेन सदस्य
(घ) वित्त सलाहकार, रक्षा - पदेन सदस्य
(ङ) सेनाध्यक्ष और कमांडर-इन-चीफ, भारतीय सेना - पदेन सदस्य
(च) नौसेनाध्यक्ष और कमांडर-इन-चीफ, भारतीय नौसेना - पदेन सदस्य
(छ) वायु सेनाध्यक्ष और कमांडर-इन-चीफ, भारतीय वायु सेना - पदेन सदस्य
(ज) केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित किए जाने हेतु पांच गैर-सरकारी सदस्य, और
(झ) तीन संसद सदस्य जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा चुने जाएंगे

एनसीसी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत चुने गए संसद सदस्य उनके चुने जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि अथवा जिस सदन ने उनको चुना है , से सदस्यता समाप्त होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक पदधारण करेंगे । वर्तमान में, श्री मदन लाल शर्मा और श्री राकेश सिंह, लोक सभा सदस्य को एनसीसी की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए 31 अगस्त, 2012 से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिवत चुनाव चुने गए हैं । संसद सदस्य श्री हुसैन दलवाई , जिन्हें राज्य सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 2011 से 8 दिसम्बर, 2012 तक के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिए नियुक्त किया गया था , ने 8 दिसम्बर, 2012 को उनके पद की अवधि पूरी होगी ।
वर्तमान में, एनसीसी की केन्द्रीय सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की पांच रिक्तियां मौजूद हैं ।