रक्षा (स्था.।/ग्रुप-॥)
रक्षा (स्था.।/ग्रुप-॥) को रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) (वित्त प्रभाग सहित) के संवर्ग बाह्य कर्मचारियों सहित, अराजपत्रित कर्मचारियों (एमटीएस के अलावा) के संवर्ग नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। इसलिए रक्षा मंत्रालय निम्नलिखित प्रकार के कार्य देखता हैः
रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) के अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ संवर्ग बाह्य (एमटीएस के अलावा)(अराजपत्रित कर्मचारियों के ऐसे मामलों को छोड़कर जिन्हें रक्षा (स्था.-। / ग्रुप-।) देखता है); भर्ती/नियुक्ति, तैनाती/स्थानांतरण, पदोन्नति, स्थाईकरण, चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन, छुट्टी, वरिष्ठता, से संबंधित आदेशों/अनुदेशों/संशोधनों/स्पष्टीकरणों को परिचालित करना, विदेश सेवा पर प्रतिनियुक्ति, एसीआर, टाइपराइटिंग परीक्षा से छूट, प्रतिनियुक्ति तथा बाहरी तैनाती के लिए आवेदन पत्रों को अग्रेषित करना; रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) के समूह क, ख और ग कर्मचारियों के संबंध में एफआर 56(j) के अंतर्गत सेवा की समीक्षा; भारत के चुनाव आयोग/मुख्य निर्वाचक अधिकारी, दिल्ली की आवश्यकता के अनुसार चुनावों के लिए स्टाफ मुहैया कराना, विदेशों में भारतीय मिशनों में तैनात रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) के एक्स-सिविलियन स्टाफ से संबंधित मामले, यदि कोई हो; एपीओ सहित रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) (वित्त प्रभाग को छोड़कर) के सभी कर्मचारियों (राजपत्रित/अराजपत्रित) को पेंशन दिए जाने; रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) (वित्त प्रभाग को छोड़कर) के सभी कर्मचारियों (राजपत्रित/अराजपत्रित) के सीसीएस (पेंशन) नियम के अंतर्गत मामले; रक्षा मंत्रालय (सचिवालय), एमटीएस को छोड़कर, सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन का निर्धारण/प्रोत्साहन देना; रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) (वित्त प्रभाग को छोड़कर) के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि दिया जाना; रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) (वित्त प्रभाग सहित) के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाना; स्थापना प्रभाग के संबंध में संसदीय प्रश्नों का समन्वय; रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) (वित्त प्रभाग को छोड़कर), एमटीएस के अलावा, के अराजपत्रित कर्मचारियों के आरटीआई संबंधी मामले।