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प्र. 14. अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए स्थाई कमीशन के बारे में क्या-क्या नियम हैं?

उत्तरः वर्तमान अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों का 10+4 योजना के अंतर्गत भर्ती किया जाता है जिसमें अधिकारी 10 वर्ष तक सेवा करता है और 4 वर्ष तक अपने सेवा विस्तार का विकल्प दे सकता है । स्थाई कमीशन सेना की आवश्यकता और रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को प्रदान किया जाता है । इसके अलावा, स्थाई कमीशन रैग्स नेवी भाग-III, सांविधिक, अध्याय IV नियम 124(7) एवं 126(7), अध्याय IX नियम 203 द्वारा शासित है ।

वर्तमान में अल्प सेवा कमीशन से स्थाई कमीशन में परिवर्तन तकनीकी अधिकारियों(इंजीनियरी और इलैक्ट्रिकल) के लिए लागू है । विधि, शिक्षा एवं नेवल कंस्ट्रक्शन कैडर के अल्प सेवा कमीशन प्राप्त आधिकारियों को स्थाई कमीशन प्रदान करना उस बैच के लिए प्रभावी है, जिनको अक्तूबर 08 से शामिल किया गया है । इनके कार्य निष्पादन और एसीआर में सिफारिशों के आधार पर स्थाई कमीशन प्रदान करने के बारे में इन अधिकारियों पर विचार किया जाएगा । नौसेना मानकों के अनुसार अधिकारियों को चिकित्सीय रूप में योग्य होना अपेक्षित है और इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित नहीं होना चाहिए । स्थाई कमीशन के इच्छुक अधिकारी संबंधित प्रशिक्षणों के माध्यम से 10+4 योजना के तहत सेवा विस्तार के लिए अपनी इच्छा को अग्रेषित करते हैं सेवा विस्तार स्थाई कमीशन के लिए एसएससी अधिकारी को केवल दो अवसर प्रदान किए जाएंगें । ये दोनों अवसर सेवा के छठवें और सातवें वर्ष में दिए जाएंगे । विचाराधीन अधिकारियों के इंटर से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा और यह रिक्तियों के अध्यधीन है ।