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आवास और छावनी

डीडी (क्यू एंड सी) शाखा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों से संबंधित है:

  1. थलसेना, नौसेना और वायुसेना पर लागू क्‍वार्टर/आवास पर नीति‍ जिसमें क्‍वार्टर/फर्नीचर के बदले में भत्‍तों के भुगतान से संबंधित मुद्दे शामिल नहीं है।

  2. क्‍वार्टर/आवास से संबंधित थल सेना के व्‍यक्‍तिगत मामले जैसे सैन्‍य कार्मिकों और रक्षा असैन्‍य कार्मिकों (दिल्‍ली के अलावा जिसे एओ कार्यालय द्वारा किया जाता है) की निर्माण को भाड़े पर लेना/भाड़े से हटाना/भवन का एजम्‍पषन/रिजम्‍पषण /विवाह आवास/क्‍वार्टर का बनाए रखना।

  3. छावनी बोर्डों और भारतीय रक्षा संपदा सेव (आईडीईएस) पर प्रशासनिक नियंत्रण।

  4. छावनी बोर्डों द्वारा लोक सेवा की सुपूर्दगी।

  5. रक्षा संपदा अधिकारी से भिन्‍न सेना/छावनी बोर्ड के प्रभार के तहत धारित संपत्तियों से अप्राधिकृत अधिभोगी की बेदखली।

  6. रक्षा मंत्रालय का सरकारी स्‍थान (अप्राधिकृत अधिभोगी की बेदखली) अधिनियम 1911, के साथ होने पर समन्‍वय से संबंधित मामले।

  7. रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के साथ काम करना।

  8. यह निम्‍नलिखित अधिकारियों/नियमों पर भी काम करता है:-

      i. विशेष सेना आदेश का संशोधन-आवास और संबद्ध सेवाओं का संशोधन एवं सेवा अधिकारियों से क्‍वार्टर प्रभारों की वसूली।

      ii. छावनी अधिनियम 2006 और उसके तहत निर्मित नियम ।

      iii. 1836 का गवर्नर जनरल आदेश जीजीओ 179

  1. एफ.एस.आई. (फ्लोर स्‍पेस इंडेक्‍स) पर नीति।

  2. पुराने अनुदान वाले बंग्‍लों के सूपरस्‍ट्रक्‍चर से संबंधित नीति और मुद्दे जिसमें पुनरांभ (वैकल्‍पिक विकसित पूर्ण स्‍वामित्‍व स्‍थान के प्रावधान सहित), प्रतिपूर्ती का निर्धारण, नामांतरण, शक्‍तियों के प्रत्‍यायोजन आदि शामिल हैं।