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आयुध प्रभाग

आयुध प्रभाग

  1. राजस्व शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न सेना मदों तथा उपस्करों की प्रोविजनिंग और राजस्व अधिप्राप्ति तथा उनके अनुरक्षण आदि के साथ-साथ वार्षिक अनुरक्षण संविदा, आयुध मदें, हथियार तथा उपस्कर, आर्म्स और एम्युनिशन, वाहन, सामान्य मदें, वस्त्र । रेडार स्पेयर्स तथा संबद्ध उपस्कर ; इन अधिप्राप्त मदों की केन्द्रीय मॉनीटरी।
  2. आयुध सेवाओं, ईएमई, सेना विमानन कोर, कवचित कोर, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री कोर से संबंधित कार्मिकों (संयुक्त सचिव (जी) तथा संयुक्त सचिव (स्था.) के लिए निर्दिष्ट मामलों के अलावा) के प्रशासनिक मामले ।
  3. भूतपूर्व सैनिक/उनकी विधवाओं तथा उनकी सहकारी समितियों को अधिशेष वाहन जारी किए जाने से संबंधित नीतिगत तथा व्यक्तिगत मामले । (व्यक्तिगत मामलों पर संयुक्त सचि (ईएसडब्ल्यू) विंग में डीजीआर/रक्षा (पुनर्वास) द्वारा कार्रवाई की जाती है)।
  4. सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के उपक्रमों सहित धर्मार्थ/कल्याणकारी/शैक्षिक संस्थानों तथा लोक कल्याण की अन्य स्थापनाओं को वाहनों/सामानों को जारी किया जाना – नीतिगत तथा व्यक्तिगत मामले ।
  5. अधिशेष रक्षा सामानों का निपटान – नीतिगत तथा व्यक्तिगत मामले ।
  6. एमपी/वीआईपी को अधिशेष वाहन जारी करना - नीतिगत तथा व्यक्तिगत मामले।
  7. अन्य रैंकों को किट तथा वस्त्र भत्तों के अलावा धुलाई भत्ता ।
  8. (i) राज्य पुलिस बलों और (ii) अर्द्धसैनिक बलों के लिए शस्त्र तथा अस्त्र सहित नियंत्रित तथा अनियंत्रित मदों की व्यवस्था करना और निम्नलिखित को शस्त्र तथा अस्त्र सहित आयुध सामानों को भुगतान पर जारी करना :
    • भारत सरकार के विभाग
    • राज्य सरकार ; तथा
    • अर्द्धसैनिक बल ।
  9. सेना आयुध उपचारात्मक उपायों में अग्निशमन से संबंधित मामले ।