रक्षा (श्रम)
रक्षा(श्रम) अनुभाग मुख्यालय/अन्तर-सेवा संगठनों की सेवाओं के निचले संघटन में कार्यरत सिविलियन : केवल रक्षा विभाग के निचले संघटनों में कार्यरत रक्षा सिविलियनों, जहां भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं, के सबंध में व्यक्तिगत अनुशासनिक मामले देखता है । मामले/सीसीएस(सीसीए) नियमावली, 1965 के संबंध में स्पष्टीकरण/सलाह, सीसीएस (सीसीए) नियमावली के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन, रक्षा विभाग के निचले संघटनों में सिविलियन की अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति संबंधी नीतिगत मामले (व्यक्तिगत मामले संबंधित प्रशासनिक अनुभागों द्वारा देखें जाते हैं) । ग्रुप 'क' और 'ख' कर्मचारियों के संबंध मे एफआर 56 (जे) के अंतर्गत समीक्षा । ग्रुप 'ग' कर्मचारियों के संबंध में; संवर्ग प्राधिकारी स्वयं समीक्षा करते हैं परन्तु जब व्यक्ति के लिए अकालिक सेवानिवृत्ति की संस्तुति की जाती है तो रक्षा मंत्री के अनुमोदन हेतु मामले रक्षा (श्रम) के पास आते हैं । ग्रुप 'क' तथा 'ख' कर्मचारियों के लिए चल/अचल संपत्तियों के सौदों के व्यक्तिगत मामले । सीसीएस (आचरण) नियमावली पर सामान्य नीति तथा स्पष्टीकरण । स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र संबंधी व्यक्तिगत मामले । रक्षा संगठनों की निचली विरचनाओं पर नीति-इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगना । रक्षा मंत्रालय की निचली विरचनाओं में सिविलियन पदों की भरती के लिए विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं की मान्यता – सलाह के लिए मामला मानव संसाधन विकास मत्रालय (शिक्षा विभाग) को भेजा जाता है । रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सिविलियन श्रम अधिकारी – श्रम मंत्रालय के साथ पत्राचार । प्रशिक्षुता अधिनियम-सिविलियन श्रम अधिकारी (सीएलओ) और वरिष्ठ श्रम अधिकारी (एसएलओ) संबंधी समन्वय कार्य । सेवानिवृत्त कार्मिकों के संबंध में अनुशासनिक मामले । सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 9 के अंतर्गत अनुशासनिक मामले । न्यायालय मामले तथा अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति, जिसमें निर्णय मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेने होते हैं, से संबंधित एमआईपी/पीआईपी/पीएमओ संदर्भ ।